शुभम जायसवाल को भगोड़ा घोषित करने हेतु प्राथमिकी

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सेवा में,
थाना प्रभारी,
सिविल लाइंस थाना,
इलाहाबाद (प्रयागराज)

दिनांक: 26 अक्टूबर 2023
समय: 10:30 पूर्वाह्न

**विषय: अभियुक्त शुभम जायसवाल को भगोड़ा घोषित करने हेतु प्राथमिकी एवं अग्रिम कार्यवाही के संबंध में।**

महोदय,

यह प्राथमिकी थाना सिविल लाइंस में दर्ज प्रकरण क्रमांक 123/2022, भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467, 468, 471 और 120बी के अंतर्गत वांछित अभियुक्त शुभम जायसवाल पुत्र श्री रामेश्वर जायसवाल, निवासी मकान नंबर 15, रामबाग कॉलोनी, इलाहाबाद (प्रयागराज) के संबंध में दर्ज की जा रही है।

उपरोक्त प्रकरण में, शुभम जायसवाल मुख्य आरोपी है और उसके खिलाफ माननीय न्यायालय द्वारा कई बार समन एवं गिरफ्तारी वारंट जारी किए जा चुके हैं। पुलिस द्वारा उसकी गिरफ्तारी हेतु लगातार प्रयास किए गए हैं। हमारी टीम ने उसके ज्ञात सभी संभावित ठिकानों, जैसे कि उसके पैतृक निवास, रिश्तेदारों के घर, और उसके व्यावसायिक स्थलों पर कई बार दबिश दी है। सूचना तंत्रों और मुखबिरों की सहायता से भी उसकी तलाश की गई, लेकिन वह हर बार पुलिस की गिरफ्त से बचने में कामयाब रहा है।

पिछले छह महीनों से शुभम जायसवाल पूरी तरह से फरार है और उसने अपनी उपस्थिति न्यायालय में दर्ज नहीं कराई है। उसकी इस हरकत से न्यायिक प्रक्रिया में गंभीर बाधा उत्पन्न हो रही है और यह स्पष्ट रूप से न्यायालय के आदेशों की अवहेलना तथा न्याय से बचने का प्रयास है। इस स्थिति में, यह आवश्यक हो गया है कि शुभम जायसवाल को कानूनन भगोड़ा घोषित किया जाए।

अतः, आपसे विनम्र निवेदन है कि शुभम जायसवाल को भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के प्रावधानों के तहत एक भगोड़ा अपराधी घोषित करने की प्रक्रिया तत्काल प्रभाव से प्रारंभ की जाए। साथ ही, उसके खिलाफ उद्घोषणा जारी कर उसकी गिरफ्तारी हेतु सभी आवश्यक कदम उठाए जाएं ताकि उसे जल्द से जल्द कानून के समक्ष पेश कर न्याय सुनिश्चित किया जा सके। इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

भवदीय,
उपनिरीक्षक रमेश कुमार
सिविल लाइंस थाना, इलाहाबाद (प्रयागराज)
(जांच अधिकारी, प्रकरण क्रमांक 123/2022)

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